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Haryana Birth Certificate 2024: यहाँ से जाने कैसे करे आवेदन तुरंत बन जायेगा बिरथ सर्टिफिकेट

Haryana Birth Certificate 2024
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Haryana Birth Certificate 2024: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र स्कूल एडमिशन के लिए जरूरी है, क्योंकि इस पर डाली गई जन्म तारीख से ही उन्हें स्कूल में दाखिला मिलता है। यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा मान्य होता है और अब ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राज्य सरकार इस जन्म प्रमाण पत्र पर बच्चे के जन्म से संबंधित कानूनी जानकारी को रिकॉर्ड करती है और उसे प्रमाणित भी करती है। यह प्रमाण पत्र हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जो उसके जन्म के समय बनाया जाता है और अलग-अलग परिस्थितियों में पहचान और उम्र के प्रमाण के रूप में उपयोगी होता है।

Haryana Birth Certificate 2024  क्या  है 

हरियाणा में, हर व्यक्ति को अपने बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से आधार कार्ड प्राप्त किया जा सकता है और इसे बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए भी आवश्यक माना जाता है। इसके अतिरिक्त, जन्म प्रमाण पत्र से कई अन्य लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्टरेशन कराना।

Haryana Birth Certificate 2024 का use 

  • आप आयु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • अपने पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस या पैन के लिए आवेदन करें।
  • नाम जोड़ने के लिए मतदाता सूची में
  • ऑनलाइन पोर्टल पर नागरिकों के लिए हरियाणा में समय की बचत होगी।
  • अपने नाम को राशन कार्ड में दर्ज करवाने के लिए
  • आवश्यकता है मुख्य निवास प्रमाण-पत्र का निर्माण करना।
  • अब सरकारी दफ्तरों में घूमने और किसी भी तकलीफों का सामना करने की जरूरत नहीं होगी।
  • आप जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग अपनी पहचान के रूप में कर सकते हैं, जो हरियाणा से जाता है।
  • इसके लिए आवश्यक है कि लोग सरकार की अन्य योजनाओं से लाभ उठाए।
  • स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश के समय यह सुनिश्चित किया जा सकता है।

Haryana Birth Certificate 2024 ऑनलाइन आवेदन 

  • जन्म प्रमाण बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध है | नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करके आप आसानी से उन सभी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आवेदन करना होगा।
  • अब आप घर के पेज पर पहुँच जाएंगे।
  • उसके बाद, आपको फॉर्म और निर्देश डाउनलोड करने के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद, आपको Birth Certificate के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको जन्म प्रमाण पत्र के एप्लिकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है।
  • अब आपको इसे पीडीऍफ़ रूप में डाउनलोड करना होगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र में बच्चे का जन्म की तारीख, उसका नाम, जन्म हुआ स्थान का नाम आदि दर्ज करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी दस्तावेजों को अटैच करके अपने संबंधित विभाग में जमा करना होगा। जिससे आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

Haryana Birth Certificate 2024 दस्तावेज 

  • माता-पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र
  • व्यक्ति के जन्म का स्थान, तारीख और समय का शपथ पत्र
  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड

Haryana Birth Certificate 2024 Application Status 

  • यदि आपने ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करके जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और अब आपको अपने आवेदन की स्थिति देखनी है, तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करके आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
  • इसके लिए सबसे पहले आपको इ दिशा /इ डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट में जाना होगा।
  • उसके बाद, आपको होम पेज़ पर दिए गए आवेदन की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • आपको जब एक फॉर्म दिखेगा, तो उसमें EDisha/Saral ID और मोबाइल नंबर/ सत्यापन कोड या नागरिक आईडी डालनी होगी।
  • पूरे डेटा दर्ज करने के बाद आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब जल्द ही आप अपने आवेदन की स्थिति देख पाएंगे और जान पाएंगे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र वेरिफ़ाई हो चुका है या नहीं। अगर वेरिफ़ाई हो गया है तो इसे कुछ दिनों में आपके पास कूरियर के जरिए मिल जाएगा।

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निष्कर्ष 

हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है जो व्यक्ति की पहचान या आयु का प्रमाण है। यह सामान्यतः किसी व्यक्ति के जन्म होने पर जारी किया जाता है। सरकार द्वारा प्राधिकृत इस दस्तावेज में नवजात के जन्म की तारीख, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम आदि जैसी कानूनी जानकारी प्रमाणित की जाती है। जन्म प्रमाण पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक है: शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए, अन्य कानूनी दस्तावेजों के लिए आवेदन करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा लाभों का दावा करने के लिए, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए।

भारत में कानून के तहत हर जीवित जन्म को पंजीकृत करना अनिवार्य है। हरियाणा राज्य में जन्म पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार किया जाता है। इसके अनुसार, घटना के स्थान पर निर्धारित प्रपत्र में 21 दिनों के भीतर हर जन्म की सूचना देनी और दर्ज करवानी आवश्यक है। यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है और परिवार को बसने के इरादे से भारत आ गया है, तो पंजीकरण 60 दिनों के भीतर किया जा सकता है जिसे 21 दिनों के भीतर होने वाले पंजीकरण के समान माना जाएगा अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया तो इससे अपने साथी के साथ शेयर करे। 

FAQ

बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में कैसे जोड़ा जा सकता है?

हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम बाद में जोड़ा जा सकता है। जन्म के बिना नाम के प्रमाण पत्र को एक वर्ष के भीतर नाम जोड़ने के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है, जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यदि नाम जोड़ने की प्रक्रिया एक वर्ष के बाद की जाती है, तो एक छोटे शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। 15 वर्ष के बाद नाम जोड़ने की अनुमति नहीं होती है।

क्या जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

हाँ, हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है। आवेदक को हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘जन्म प्रमाण पत्र’ सेवा का चयन करना होगा, वहां आवश्यक विवरण भरकर आवेदन सबमिट करना होगा। आवेदन की स्थिति को भी ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।

यदि जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण 21 दिनों के बाद किया जाए तो क्या होगा?

यदि जन्म का पंजीकरण 21 दिनों के बाद किया जाता है, तो इसके लिए अतिरिक्त प्रक्रिया का पालन करना होगा। आवेदक को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। जन्म की घटना के एक महीने से लेकर एक वर्ष के भीतर पंजीकरण करने पर एक निश्चित शुल्क लिया जाएगा, जबकि एक वर्ष के बाद पंजीकरण के लिए और अधिक दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है।

क्या जन्म प्रमाण पत्र के लिए कोई विशेष दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

हाँ, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पूर्ण आवेदन फॉर्म, जन्म का प्रमाण (जैसे अस्पताल से जारी जन्म रिपोर्ट), माता-पिता का पहचान प्रमाण (जैसे राशन कार्ड), जन्म की तारीख और स्थान का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र शामिल हैं। इसके अलावा, माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र भी आवश्यक हो सकता है, हालांकि यह वैकल्पिक है।

हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, आवेदक को सबसे पहले अपने नजदीकी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र या नगर निगम में आवेदन करना होगा। जन्म की घटना के 21 दिनों के भीतर जन्म पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसके लिए आवेदक को एक पूर्ण आवेदन फॉर्म, जन्म का प्रमाण पत्र, जन्म की तारीख, स्थान और समय का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र, और माता-पिता की पहचान प्रमाण जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि जन्म विदेश में हुआ है, तो पंजीकरण 60 दिनों के भीतर किया जा सकता है।

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