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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024: अब आपको भी मिलेगा पैसे शादी करना हुआ आसान जाने कैसे

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024
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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, हरियाणा सरकार द्वारा गरीब और बेसहारा परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि परिवारों पर विवाह के दौरान पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 71,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो कि शादी के पंजीकरण के बाद प्रदान की जाती है.

इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है, जिनकी वार्षिक आय 1,eighty,000 रुपये से कम है। इसमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और विमुक्त जाति के परिवार शामिल हैं। योजना के तहत, यदि विवाहित युगल में से कोई एक व्यक्ति 40% या उससे अधिक दिव्यांग है, तो उन्हें 51,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। यह योजना उन विधवा महिलाओं और बेसहारा बच्चों के लिए भी लागू होती है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है.

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को अपनी बेटी की शादी के छह महीने के भीतर ई-दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि का वितरण शादी से पहले और बाद में किया जाता है, जिससे परिवारों को विवाह के खर्चों को संभालने में आसानी हो सके।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Table

योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
आरम्भ की गईहरियाणा सरकार द्वारा
कब आरम्भ की गई18 जुलाई 2024
सम्बन्धित विभागअनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
लाभार्थीराज्य की गरीब परिवार की कन्याएं
उद्देश्यगरीब बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
आर्थिक सहायता राशि71,000 रूपये
राज्यहरियाणा
वर्ष2024
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://shaadi.edisha.gov.in/

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 क्या है

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2024 हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 71,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे शादी के खर्चों में कमी आएगी। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है या जो बीपीएल सूची में शामिल हैं.

योजना का लाभ उठाने के लिए दुल्हन की उम्र 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, विवाह का पंजीकरण छह महीने के भीतर करवाना आवश्यक है। यदि एक ही परिवार में दो लड़कियों की शादी होती है, तो दोनों को इस योजना का लाभ मिल सकता है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेसहारा परिवारों पर विवाह के आर्थिक बोझ को कम करना है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ विधवाओं, तलाकशुदाओं और अनाथ बच्चों की बेटियों को भी मिले, ताकि उनका विवाह सुगमता से हो सके।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 उदेश्य क्या है

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि गरीब परिवारों की लड़कियां और विधवा/निराश्रित महिलाएं, खिलाड़ी महिलाएं और अनाथ लड़कियां विवाह के समय होने वाले खर्च का आसानी से प्रबंध कर सकें। इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत गरीब परिवार अपनी बेटी को बोझ नहीं मानेंगे। इस योजना का लाभ गरीब परिवारों की बेटियों तथा अनाथालय में रहने वाली बेटियों को भी मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी हरियाणा के परिवार इस योजना से अपनी बेटी का विवाह करा पाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि गरीब परिवारों की लड़कियां और विधवा/निराश्रित महिलाएं, खिलाड़ी महिलाएं और अनाथ लड़कियां विवाह के समय होने वाले खर्च का आसानी से प्रबंध कर सकें।

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी के दौरान वित्तीय बोझ से मुक्त रह सकें। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि गरीब परिवारों की लड़कियों का विवाह समय पर हो सके और उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 मुख्य तथ्य

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 31,000 रुपये से लेकर seventy one,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है, जिससे वे विवाह के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। यह योजना विशेष रूप से विधवाओं, अनाथ लड़कियों और बेसहारा परिवारों के लिए लाभकारी है.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए दुल्हन की उम्र 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, और एक ही परिवार की दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। विवाह का पंजीकरण छः महीने के भीतर करवाना अनिवार्य है, अन्यथा सहायता राशि नहीं मिलेगी.

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य विवाह के समय परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी को एक खुशी का अवसर मान सकें। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को एक नई उम्मीद दी है, जिससे विवाह समारोह को बेहतर तरीके से आयोजित किया जा सके.

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 लाभ और विशेषताएं

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 71,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे विवाह के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। यह विशेष रूप से विधवाओं, अनाथ लड़कियों और बेसहारा परिवारों के लिए लाभकारी है, ताकि शादी के समय आर्थिक बोझ कम हो सके.

इस योजना की विशेषताएं में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन करने की सुविधा शामिल है। पात्रता के लिए दुल्हन की उम्र 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। एक ही परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं.

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह का पंजीकरण छः महीने के भीतर करवाना आवश्यक है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी को एक खुशी का अवसर मान सकें और किसी प्रकार के वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े.

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 के अंतर्गत पात्र परिवारों को लाभ प्राप्त करने के लिए ई दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है। यहां इस प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं:

  • ई दिशा पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें: वेबसाइट के होम पेज पर “Account” सेक्शन में “Register” विकल्प पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें: क्लिक करने के बाद, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड जैसी आवश्यक जानकारी भरें।
  • ओटीपी भेजें: सभी जानकारी भरने के बाद “Send OTP” विकल्प पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  • ओटीपी दर्ज करें: ओटीपी को दिए गए बॉक्स में दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें: इसके बाद, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
  • आवेदन सबमिट करें: अंत में, “Submit” विकल्प पर क्लिक करें। आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको एक रसीद प्रदान की जाएगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
  • इस प्रकार, आप आसानी से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 आवश्यक दस्तावेज

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024, हरियाणा सरकार द्वारा गरीब और बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए 71,000 रुपये का शगुन दिया जाता है। यह राशि शादी के पंजीकरण के बाद सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे आर्थिक बोझ कम हो सके। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी शालीनता से हो सके

इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इसमें विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित और अनाथ लड़कियों के परिवार भी शामिल हैं। योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये की राशि विधवा या निराश्रित लड़कियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए 71,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सभी वर्ग के परिवारों के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध है, जिससे शादी के खर्चों में मदद मिल सके

योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आधार कार्ड, लड़की का बैंक खाता, और शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। सभी दस्तावेजों की सही जानकारी और पंजीकरण के बाद ही लाभार्थियों को राशि दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार ने समाज में लड़कियों की शादी को लेकर सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 के लिए पात्रता क्या है

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 हरियाणा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:

  • आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • 2.दुल्हन की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और दूल्हे की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
  • 3.एक ही परिवार की दो लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
  • 4.शादी का पंजीकरण छह महीने के भीतर कराना अनिवार्य है, अन्यथा बाकी की धनराशि नहीं मिलेगी।
  • 5.महिला खिलाड़ियों के मामले में छह खिलाड़ियों को छोड़कर, लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • 6.लाभार्थी को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए।
  • 7.योजना का लाभ निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और उनके अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को भी मिलता है।
  • इन मानदंडों को पूरा करने वाले लाभार्थी अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं या किसी CSC सेंटर पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 आवेदन की स्थिति कैसे जांचें

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 के तहत आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • “आवेदन स्थिति जांचें” विकल्प चुनें: वेबसाइट पर उपलब्ध “आवेदन स्थिति जांचें” या “स्टेटस चेक” लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदन संख्या दर्ज करें: आपको अपने आवेदन की संख्या या अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।
  • जानकारी प्राप्त करें: आवश्यक जानकारी भरने के बाद, आपकी आवेदन स्थिति प्रदर्शित होगी।
  • इसके अलावा, यदि आपने आवेदन किया है, तो सुनिश्चित करें कि आपने अपनी शादी का पंजीकरण छह महीने के भीतर कराया है, क्योंकि इसके बिना सहायता राशि नहीं मिलेगी।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 भविष्य की संभावनाएं

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2024 का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए seventy one,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है। यह राशि शादी के आयोजन में आने वाले खर्चों को कम करने के लिए प्रदान की जाती है, ताकि परिवारों को आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। योजना का लाभ उठाने के लिए परिवारों को विवाह पंजीकरण करवाना आवश्यक है, जिससे योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सकेगी.

इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और बेसहारा बच्चे शामिल हैं। योजना के अंतर्गत, शादी से पहले और बाद में निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थी सही समय पर सहायता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बाल विवाह को रोकने में भी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि यह परिवारों को अपनी बेटियों का विवाह सही उम्र में करने के लिए प्रोत्साहित करती है.

भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का विस्तार और अधिक परिवारों तक पहुँचने की क्षमता रखती है। यदि योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की जाती है या इसके लाभार्थियों की श्रेणी को बढ़ाया जाता है, तो इससे अधिक बेटियों की शादी में सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा, जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के बारे में जानकारी फैलाने से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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निष्कर्ष

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा गरीब और बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत, योग्य परिवारों को 71,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिससे वे अपनी बेटियों के विवाह को बेहतर तरीके से आयोजित कर सकें। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक बोझ को कम करना है, ताकि परिवारों को शादी के खर्चों में कठिनाई न हो.

इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, और टपरीवास जाति के परिवार शामिल हैं। योजना के तहत 36,000 रुपये शादी के समय या उससे पहले दिए जाते हैं, जबकि five,000 रुपये शादी के पंजीकरण के बाद दिए जाते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया भी सरल है, जहां लाभार्थियों को विवाह समारोह की तिथि से 15 दिन पहले आवेदन करना होता है, ताकि राशि समय पर उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जा सके.

योजना का लाभ उठाने के लिए, विवाह का पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर कराना आवश्यक है। जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह समाज में बेटियों की स्थिति को भी सशक्त बनाती है।

FAQ

क्या इस योजना का सभी वर्गों के लिए लाभ उठाया जा सकता है?

जी हाँ, इस योजना को अनुसूचित जाति, विधवा, बेसहारा महिलाएं और अन्य गरीब परिवारों के लिए बनाया गया है।


कैसे अनुदान प्राप्त करें के लिए आवेदन करें?

लाभार्थियों को शादी से 6 महीने पहले ई-दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

किस राशि को इस योजना के दायरे में आवंटित की जाएगी?

अपनी बेटी की शादी के लिए योग्य परिवारों को ₹51,000 तक का अनुदान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मतलब क्या है?

यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा गरीब और बेसहारा परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक प्रोग्राम है।

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